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हाई कोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगाई रोक

High Court

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नैनीताल हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव आरक्षण पर जवाब के लिए सरकार ने मांगा 3 दिन का समय, अधिसूचना जारी ना करने की आदेश में कोई बाध्यता नहीं।

 

 

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक उल्लंघन की आशंका जताते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि चुनाव अधिसूचना को संविधान के अनुरूप पुनः जांचे। साथ ही चुनिंदा जिलों में निर्वाचन कार्यवाही में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु मतदान सूची की सत्यता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अदालत ने यह निर्णय विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान लिया, जिनमें आरोप था कि सरकार ने निर्वाचित संस्थाओं की अवधि समाप्ति के बाद भी प्रशासक नियुक्त किए और चुनाव प्रक्रिया को रोके रखा। राज्य सरकार ने कोर्ट को एक हलफनामा सौंपकर बताया कि 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारी लगभग पूर्ण हैं

कोर्ट ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने हेतु सरकारी अधिकारियों को स्पष्ट और ठोस समय-सीमा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में अदालत इस मामले में अधिसूचना और चुनाव शेड्यूल की समीक्षा करेगा।

Reported By: Arun Sharma

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