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Delhi Liquor Case : दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जा सकते संजय सिंह; जमानत की शर्तें तय

Delhi Liquor Case

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Delhi Liquor Case :  मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे और शराब घाटाला मामले (Delhi Liquor Case) में कोई बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

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आप सांसद संजय सिंह के वकील ने अदालत से दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्तें नहीं लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह एक राजनीतिक नेता हैं और यह चुनाव का समय है। अदालत ने कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले अपना यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

संजय सिंह से मिलने के लिए उनके मां और बेटे अस्पताल पहुंचे

उधर, आप सांसद संजय सिंह से मिलने के लिए उनके मां और बेटे आईएलबीएस अस्पताल पहुंचे। संजय सिंह लिवर से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में लिवर की बायोप्सी की गई है। इस जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज होगा।

उधर, एएनआई ने तिहाड़ जेल के सूत्रों के हवाले से बताया कि तिहाड़ जेल अधिकारियों को अभी तक आप सांसद संजय सिंह का जमानत आदेश नहीं मिला है। जमानत की शर्तों के साथ कोर्ट में आदेश तैयार किया जाएगा, जिसके बाद आदेश को जेल भेजा जाएगा।

हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा : अनीता सिंह

आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने बताया, ‘कल हमने संजय सिंह को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया था जहां हमें पता चला कि उन्हें बेल मिल गई है। आज वे करीब 12 बजे डिस्चार्ज होंगे उसके बाद वे तिहाड़ जाएंगे। वहां से फिर वे रिलिज होंगे उसके बाद हम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान का शुक्रिया करेंगे। जबतक मेरे तीनों भाई (अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन) बाहर नहीं आते तबतक हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा।’

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