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जिलाधिकारी सविन बसंल की सशक्त सड़क सुरक्षा समिति की सक्रियता एवं सुधारीकरण के जीवंत निर्णय का एक और प्रत्यक्ष प्रभाव 06 शराब की दुकानों के शिफ्टिंग के आदेश जारी किये थे। आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित अनुज्ञापियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिसको उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। वहीं आबकारी आयुक्त ने भी डीएम के निर्णय से राजी हैं। मुख्यमंत्री ने जनसुरक्षा जनजीवन में सुरक्षा में अवरोध, शराब की दुकानों, उप दुकानों के चलते स्थानीय विरोध, कानून व्यवस्था में बाधा, जनआक्रोश परिलक्षित होने पर डीएम को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है।
डीएम क अध्यक्षता में 27 मार्च को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा शहर में बढते सड़क हादसों व यातायात जाम के 6 स्थानों पर शराब की दुकानों को मुख्य वजह बताते हुए इन स्थानों जीएमएस रोड , बिंदालपुल चकराता रोड-2, डालनवाला निकट परेडग्रांउड, अधोईवाला चूना भट्टा देशी-विदेशी, करनपुर परेडग्राउंड स्थित मदिरा की दुकाने से यातायात व्यवधान से जनसुरक्षा के दृष्टिगत शराब की दुकानों का हटाने की प्रबल संस्तुति की गई थी।
पुलिस के प्रस्ताव पर जनसुरक्षा के लिए खतरा तथा यातायात में बाधक बन रही शराब की दुकानों को डीएम ने 01 सप्ताह के भीतर स्थान्तरित करने के आदेश जारी किए थे। आदेशों की नाफरमानी पर जिला प्रशासन ने अब सभी 06 दुकानों के लाईसेंस निलिम्बित कर दिए है।
डीएम ने जनसामान्य, जनसुरक्षा से जु़ड़े मुद्दो पर कड़ा रूख अपनाए हुए हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा, जनजीवन से की दिशा में कोई भी अवरोध बाधा बर्दाश्त नही की जाएगी। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अधिकारों से सशक्त जीवनदायनी सड़क सुरक्षा समिति जनहित में निरंतर नये-2 निर्णय कर रही है।
Reported By: Shiv Narayan