नैनीताल,
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित मे दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नही करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट के एकलपीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 दिसम्बर की तिथि नियत की है।
गौर तलब है कि उपनल कर्मचारी संघ के द्वारा अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि उच्च न्यायलय ने वर्ष 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश देकर कहा था कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली वनाएँ, उनके वेतन से जीएसटी टैक्स न वसूलें और उन्हें न्यूनतम वेतन दें। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायलय गयी। परन्तु सर्वोच्च न्यायलय ने उच्च न्यायलय के आदेश को बरकरार रखा। सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी। लेकिन अभी भी राज्य सरकार ने उच्च न्यायलय के आदेश का अनुपालन नही किया। जबकि सर्वोच्च न्यायलय ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति अपील को निरस्त कर दिया। आदेश होने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक उनको नियमित करने के संबंध में कोई नियमावली नही बनाई जबकि वे वर्षों से कार्य कर रहे है, अब राज्य सरकार उन्हें हटाकर नियमित विज्ञप्ति जारी करके उन पदों पर भर्ती कर रही है।
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एम.सी.पंत, अधिवक्ता हाईकोर्ट
–Crime Patrol