विकासनगर –जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र से वार्ता कर कर्मचारियों के हितों को देखते हुए उनकी सेवाएं सुगम में ही जोड़ने का अनुरोध किया था। इसके बाद प्रमुख अभियंता ने आदेश जारी कर दिए हैं। नेगी ने कहा कि सिंचाई खंड, कालसी का कार्यालय सुगम में स्थित है, लेकिन सिंचाई खंड कालसी में तैनात मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की तैनाती दुर्गम में दर्शा दी गई। यह खेल कुछ खास कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, ताकि वे खंड में ही बने रहें। सिंचाई खंड कालसी का कार्यलय देहरादून जिले के विकासनगर विकासखंड के अंबाड़ी में स्थित है।
इस खंड में तैनात मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए डाकपत्थर में सरकारी आवास हैं। अधिकांश कर्मचारी इन्हीं आवासों में निवास करते हैं। डाकपत्थर से खंड कार्यालय की दूरी महज 3 किलोमीटर है। पूर्व तक खंड में तैनात कर्मचारियों की सेवाएं सुगम में दर्शाई गई थीं, लेकिन वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2005 में दुर्गम- सुगम की सेवा जोड़ने को लेकर खेल कर दिया गया। सूत्रों की मानें तो कुछ चहेते कर्मचारियों को सुगम में ही बने रहने के लिए यह खेल रचा गया था। इस खंड में कई कर्मचारी 10-15 वर्षों से जमा हुए हैं। अब नए आदेश के बाद दुर्गम में तैनात कर्मचारियों को सुगम में स्थित सिंचाई विभाग के कालसी खंड में तैनाती मिलने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। कर्मचारियों ने इसके लिए जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी का आभार जताया|
वर्षों से दुर्गम में तैनात कर्मचारियों को भी सुगम में सेवाएं देने का मौका मिलना चाहिए। मामला संज्ञान में आने पर तत्काल प्रमुख अभियंता से वार्ता की गई। निसंदेह नए आदेश से दुर्गम में तैनात कर्मचारियों को राहत मिलेगी। नेगी ने कहा कि सिंचाई खंड, कालसी के तीन उपखण्ड त्यूनी, चकराता, कोटी दुर्गम क्षेत्र अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, अपनी उत्पत्ति से ही कैम्प कार्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश समय काल से ही सार्वभौमिक स्वरूप में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय परिसर अन्तर्गत ही संचालित होते आये हैं। इस परिपेक्ष्य में मिनिस्टीरियल कर्मचारीगण, जिनकी पदस्थापना कैम्प कार्यालय में ही सिंचाई खण्ड़, कालसी (अम्बाडी) के कार्यालय परिसर अन्तर्गत ग्राम/ग्राम पंचायत, अम्बाड़ी में स्थित है की कार्य अवधि को स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्रारम्भ से ही सुगम सेवा अवधि (फील्ड कार्मिकों को छोड़कर) अन्तर्गत निर्धारित की गई है |
Reported By: Arun Sharma