देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि बाहरी राज्यों से आकर जमीन खरीदने वाले ऐसे लोगों की जमीन जो होटल,कृषि,बागवानी,रिसॉर्ट आदि कमर्शियल प्रयोग के लिए क्रय तो कर लिए है मगर उसका उपयोग मानकों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं उनकी जमीन राज्य सरकार में निहित होगी।
उन्होंने बताया कि 250 वर्गमीटर तक कोई भी व्यक्ति घर बनाने के लिए क्रय कर सकता है,मगर संज्ञान में आया है कि कुछ लोग मानको के विपरीत ज्यादा जमीन क्रय कर लिए है साथ ही उसका प्रयोग भी दूसरे रूप में कर रहे है उनकी भी जमीन राज्य सरकार में निहित होगी।
जिलाधिकारी के अनुसार अब तक मानकों को पूरा न करने वाली ऐसी 800 बीघा भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जा चुका है।
उन्होंने ये भी बताया कि मानकों को पूरा न करने वालों की कुछ जमीन जो अब तक चिन्हित हुई है उसकी सुनवाई जल्दी ही होगी उसके लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया गया है और सुनवाई के समय यदि सही तथ्य क्रेता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तो वो सभी जमीन भी राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी।
उन्होंने बताया कि जो भी पेंडिग केस है उसके लिया अधिकारियों को निर्देश निर्गत किया जा चुका है कि समन आदि की कार्यवाही शीघ्रता से करें ताकि उसका निराकरण शीघ्र किया जा सके।
जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य की भूमि राज्य के विकास और प्रगति के लिए है। इसका किसी भी मायने में दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा।
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Reported By : Praveen Bhardwaj