Home » Sedition law : ‘राजद्रोह कानून होगा खत्म’, अमित शाह ने संसद में किया एलान

Sedition law : ‘राजद्रोह कानून होगा खत्म’, अमित शाह ने संसद में किया एलान

Sedition law

Total Views-251419- views today- 25 5 , 1

नई दिल्ली। Sedition law : आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक पेश किए। शाह ने बिल पर बोलते हुए कहा कि अब देश में अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून नहीं चलेंगे और भारतीय आपराधिक कानूनों में बदलाव होगा। बता दें कि ये बिल कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं।

PM Degree Case : पीएम मोदी डिग्री विवाद में केजरीवाल को बड़ा झटका

3 बिल किए गए पेश

शाह ने लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए, जो ब्रिटिश काल के कानून हैं।

शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा।

शाह ने आगे कहा इस विधेयक (Sedition law) के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90 फीसद से ऊपर ले जाना है। इसीलिए, हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों में फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

लक्ष्य सजा देना नहीं, न्याय दिलाना होगा : शाह

गृह मंत्री ने कहा कि पहले के कानून ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करने की भावना से लाए गए थे, लेकिन नए तीन कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। शाह ने कहा कि अब लक्ष्य सजा देना नहीं, न्याय दिलाना होगा। अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए सजा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि अब कोई भगोड़ा भी देश के कानून से नहीं बच सकता है। नए कानून में अब प्रावधान किया गया है कि सत्र न्यायालय किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी केस चला सकती है और जिसे बचना होगा वो भारत लौटकर केस लड़ेगा।

देशद्रोह कानून होगा पूरी तरह से खत्म

शाह ने इसी के साथ एलान किया कि देश में राजद्रोह (देशद्रोह) कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल में इसका प्रावधान किया गया है।

Uttarakhand : राजस्व प्राप्ति के सम्बंध में CM ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

error: Content is protected !!