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उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: उच्च न्यायालय ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश

उच्च न्यायालय ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश

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नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उत्तरकाशी के मस्जिद विवाद पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए क्षेत्र में कानून- व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने डीजीपी को 27 नवंबर तक पूरे मामले में अपडेट देने को कहा है। साथ ही उत्तरकाशी के डीएम और एसएसपी को सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि हिंदू संगठनों ने उत्तरकाशी में 55 वर्ष पुरानी मस्जिद को गिराने की मांग की है। और 1 दिसंबर को महापंचायत भी बुलाई है।

इधर, मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने नैनीताल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की एक पीठ ने इस मामले से संबंधित याचिका की सुनवाई की। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए, जिसमें क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकीलों डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता, इमरान अली खान, पल्लवी बहुगुणा, रफत मुनीर अली, और इरम जेबा ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों को लेकर गंभीर चिंता जताई।

उन्होंने कहा, “संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ के सदस्य और उनके सहयोगियों ने मुसलमानों और मस्जिद के खिलाफ अत्यधिक नफरत भरे भाषण दिए हैं,” जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में जारी निर्देशों का उल्लंघन हैं।

‘अल्पसंख्यक सेवा समिति’ ने एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि “उत्तरकाशी में भटवाड़ी रोड पर स्थित जामा मस्जिद 1969 में निजी खरीदी गई भूमि पर बनाई गई थी।” याचिका में आगे कहा गया है कि “1986 में, उत्तर प्रदेश के सहायक वक्फ आयुक्त ने एक जांच की और पुष्टि की कि खसरा संख्या 2223 पर मुसलमान समुदाय के सदस्यों द्वारा चैरिटेबल फंड का उपयोग करके एक मस्जिद बनी थी।” इसके अलावा, वक्फ आयुक्त की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि “मस्जिद का सक्रिय रूप से सुन्नी समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता है।”

याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष अपनी प्रार्थना में कहा, “1987 में, भटवाड़ी रोड पर जामा मस्जिद को आधिकारिक रूप से वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया था। हालांकि, सितंबर 2024 में, हिंदू संगठनों के नेता – जितेंद्र सिंह चौहान, स्वामी दर्शन भारती, सोनू सिंह नेगी, लखपत सिंह भंडारी और अनुज वालिया – जो खुद को संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य बताते हैं, ने मस्जिद को गिराने की धमकी देना शुरू किया।”

उन्होंने कहा, “वे मस्जिद की वैधता के बारे में झूठी जानकारी फैला रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण दे रहे हैं।”

संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ ने मस्जिद के खिलाफ अभियान शुरू किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक अवैध संरचना है। इस संदर्भ में, विश्व हिंदू परिषद 1 दिसंबर को एक महापंचायत आयोजित करने की योजना बना रही है।

वकील इमरान अली खान ने कहा, “हमने अदालत के समक्ष एक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए याचिका दायर की है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि किसी भी नफरत भरे भाषण के मामले में, यदि कोई शिकायतकर्ता नहीं भी है, तो राज्य प्राधिकरण अपने आप ही नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 196 और 197 के तहत मामला दर्ज करें। यदि राज्य प्राधिकरण नफरत भरे भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में विफल रहता है, तो इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।”
गौरतलब है कि 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में हुए विरोध प्रदर्शन में पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
इस घटना में 27 लोग घायल हुए, जिनमें नौ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इसके जवाब में, अधिकारियों ने 200 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और आठ संदिग्धों के नाम लिए। तीन प्रमुख आयोजकों को गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में उन्हें जिला न्यायालय से जमानत मिल गयी।

Reported By :  रमेश खन्ना

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