नई दिल्ली। EVM-VVPAT : आज सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और ईवीएम पर उठने वाले सभी सवालों को खारिज करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। साथ ही ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों का 100 फीसद मिलान कराने की मांग वाली सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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7 दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग पर सहमति
उम्मीदवारों को रियायत देते हुए रिजल्ट के 7 दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग करने की सहमति दी। माइक्रो कंटोलर मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे और इसका खर्च उम्मीदवार उठाएगा। बता दें कि कोर्ट ने ये रियायत केवल दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों को ही दी।
ये सुझाव भी दिया
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव देते हुए कहा कि वो देखे कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर बार कोड लगाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे वीवीपैट पर्चियों को स्वचालित रूप से गिनती मशीन द्वारा गिना जा सकेगा।
एसोसिएशन फार डेमेक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) संस्था और कुछ अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से 100 प्रतिशत मिलान की मांग की थी।
एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने इनसे छेड़छाड़ की आशंका जताई तो पीठ ने कहा था कि क्या सिर्फ संदेह के आधार पर कोर्ट ईवीएम के बारे में आदेश दे सकता है जबकि इसका कोई ठोस सबूत भी नहीं है।
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