Home » NEET-UG 2024 : लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था – SC

NEET-UG 2024 : लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था – SC

NEET-UG 2024

Total Views-251419- views today- 25 7 , 1

नई दिल्ली। NEET-UG 2024 : नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 अगस्त) विस्तार से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सभी दलीलों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है पेपर लीक का मामला सिस्टमैटिक फेलयर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है।

Wayanad Landslides : केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद तबाही, 300 से ज्यादा मौतें

पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

लीक का मामला (NEET-UG 2024) केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है।

नीट यूजी परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसके बाद 4 जून को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट सामने आने के बाद कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ याचिका दायर की थी।

‘दोबारा ऐसी गड़बड़ी न हो’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपने फैसले पर एनटीए की सभी खामियों पर बात की। हम छात्रों के हित में एनटीए की खामियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि नीट परीक्षा की सभी खामियां इसी साल दूर कर लेनी चाहिए ताकि दोबारा कभी ऐसी गड़बड़ी न हो।

CM Dhami In Tehri : मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी के आपदाग्रस्त क्षेत्र जखन्याली का किया स्थलीय निरीक्षण

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!