उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2025 को कनिष्ठ सहायक संवर्ग के पदों पर चयन हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी क्षेत्रान्तर्गत 18 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जानी प्रस्तावित है। जिसे देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट, भटवाड़ी मुकेश चन्द रमोला द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के तहत इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत दिनांक 19 जनवरी, 2025 (रविवार) को परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेशानुसार दिनांक 19 जनवरी, 2025 (रविवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे के मध्य प्रस्तावित उक्त परीक्षा के लिए आद्य शंकराचार्य शि.सं. निम रोड जोशियाड़ा, आ.उ.रा.बा.इ.का. उत्तरकाशी, बाजोरिया शि.सं. कोटबंगला, गोस्वामी गणेशदत्त इ.का.कोर्ट रोड उत्तरकाशी, गोस्वामी गणेशदत्त सरस्वती विद्या मन्दिर लक्षेश्वर, राजकीय पॉलिटेक्निक कोटियाल गांव उत्तरकाशी, रा.इ.का.मानपुर, राजकीय इण्टर कॉलेज मुस्टिकसौड़, रा.इ.का. नेताला, रा.इ.का. गंगोरी, महर्षि विद्यामन्दिर ज्ञानसू, पी.एम.श्री रा.इ.का. मनेरी, मसीह दिलासा स्कूल तिलोथ उत्तरकाशी, राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय नियर रामलीला मैदान उत्तरकाशी, ऋषिराम शिक्षण संस्थान मनेरा, एस.एम.एम.जी.राइ.का. जोशियाड़ा, सरस्वती विद्यामन्दिर ज्योतिपुरम तिलोथ तथा घनश्यामानन्द सरस्वती विद्या मन्दिर लक्षेश्वर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।
आदेशानुसार इन सभी परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परिधि अन्तर्गत दिनांक 19 जनवरी, 2025 (रविवार) को परीक्षा समाप्ति तक कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों के सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा तथा जनसभा, जुलूस, रैली एवं सार्वजनिक बैठक, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है, कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-223 बी.न.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।