नई दिल्ली। Parliament Session : लोकसभा ने गुरुवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसी के साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई।
Silkyara Rescue Operation : सीएम धामी ने 12 रैट माइनर्स को किया सम्मानित
क्या कुछ बोले अर्जुन राम मेघवाल?
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 को पेश किया। इस विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लाया गया यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधी-अधूरी कोशिश थी और वर्तमान विधेयक पिछले विधानों द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है।
संसद की कार्यवाही जारी (Parliament Session)
संसद के शीतकालीन सत्र का आज सोलहवां दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है और अभी राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा है लेकिन विपक्ष की अधिकतर कुर्सियां खाली हैं। बता दें कि सांसदों के निलंबन और संसद सुरक्षा में चूक के मामले पर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
लोकसभा से तीन और विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबित सांसदों में दीपक बैज, डीके सुरेश और नकुलनाथ का नाम शामिल है। बता दें कि इसके बाद कुल निलंबित सांसदों की संख्या 146 हो गई है।
Parliament security: संसद सुरक्षा मामले में आरोपियों की 15 दिन और बढ़ी रिमांड