भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के देहरादून शाखा कार्यालय ने 9 जनवरी 2025 को देहरादून के पटेल नगर स्थित उत्तराखंड टफेंड ग्लास पर छापा मारा। यह कार्रवाई सुरक्षा ग्लास (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश, 2020 के उल्लंघन के संदर्भ में की गई, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू है।
इस अभियान का नेतृत्व BIS के संयुक्त निदेशक श्याम कुमार और सचिन चौधरी ने किया। साथ ही टीम में श्रीकांत मिश्रा और त्रिभुवन भी शामिल थे।
जांच के दौरान यह पाया गया कि उत्तराखंड टफेंड ग्लास बिना BIS प्रमाणन के सुरक्षा टफेंड ग्लास का उत्पादन कर रहा था, जो सुरक्षा ग्लास (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश, 2020 के अंतर्गत उल्लंघन है। इस आदेश के तहत, सभी सुरक्षा ग्लास का IS 2553 (Part 1):2018 के अनुसार प्रमाणन अनिवार्य है, ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप उत्पाद मिल सकें।
BIS के अनुसार, इस प्रकार के उल्लंघन पर BIS एक्ट के तहत दो वर्ष तक की कैद, ₹2 लाख का जुर्माना (पहली बार), और पुनरावृत्ति पर ₹5 लाख से लेकर संबंधित वस्तु के मूल्य के दस गुना तक का जुर्माना हो सकता है।
BIS उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे केवल BIS प्रमाणित सुरक्षा ग्लास का उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना BIS की आधिकारिक वेबसाइट या BIS Care ऐप पर दें। BIS Care ऐप के माध्यम से मानक चिह्नित उत्पादों के प्रमाणन की पुष्टि की जा सकती है।