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Birth Certificate : 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएगा काम

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नई दिल्ली। Birth Certificate : देशभर में 1 अक्टूबर 2023 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 से लागू होने जा रहा है। अब से बर्थ सर्टिफिकेट की महत्ता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बता दें कि यह सर्टिफिकेट स्कूल, कॉलेज में दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन,…

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