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Shahjahan Sheikh : शाहजहां शेख मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को अवमानना केस दायर करने की दी मंजूरी

 Shahjahan Sheikh

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 Shahjahan Sheikh :  बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। जिसे लेकर धीरज त्रिवेदी ने हाईकोर्ट से बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर अनुमति मांगी जिस पर हाईकोर्ट पीठ ने मंजूरी दे दी।

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बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्मय भट्टाचार्य की डिविजन बेंच ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दी। इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने और सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी देने का निर्देश दिया था।

कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम मंगलवार को भवानी भवन स्थित सीआईडी हेडक्वार्टर में करीब दो घंटे तक इंतजार करके वापस लौट गई, लेकिन बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को यह कहकर सौंपने से इनकार कर दिया कि बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

ईडी ने हमले के मामले में शाहजहां के खिलाफ मुकदमा दर्ज

शाहजहां शेख राशन घोटाले का आरोपी है और बीती 5 जनवरी को राशन घोटाले में ईडी की एक टीम संदेशखाली स्थित शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी, उस दौरान शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर पथराव कर दिया था। इस घटना में ईडी के कई अधिकारी लहूलुहान हो गए थे। जिसके बाद शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज कराया था।

वहीं बीते दिन संदेशखाली में लोगों की जमीन अवैध रूप से कब्जाने और महिलाओं के साथ यौन शोषण करने के मामले में भी शाहजहां शेख समेत टीएमसी नेताओं पर आरोप लगे थे। जिसके बाद बीती 29 फरवरी को शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख मामले (Shahjahan Sheikh) की जांच सीआईडी से कराने का आदेश दिया था।

मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की पीठ ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख को नहीं सौंपा, जिस पर बंगाल की सरकार घिरती नजर आ रही है।

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