उत्तराखंड सरकार ने “उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2017” के तहत राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों को 24×7 खुला रखने की अनुमति प्रदान की है। इसके अंतर्गत दिन और रात दोनों पालियों में कर्मकारों को निश्चित शर्तों के तहत काम करने की अनुमति दी गई है।
नव वर्ष 2025 के आगमन पर, अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों के उत्तराखंड आने की संभावना को देखते हुए, राज्य सरकार ने सभी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा मालिकों से अपील की है कि वे पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखें।
यह कदम राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने और पर्यटकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। श्रम विभाग ने सभी प्रतिष्ठानों से उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है।
-Crime Patrol